
आगामी दिनों छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रायपुर छत्तीसगढ़ संघ द्वारा अध्यक्ष सचिव एवं कोषाध्यक्ष पद हेतु चुनाव का आयोजन छत्तीसगढ़ स्तर पर होने जा रहा है जैसा की जानकारी मिली है कि चुनाव से संबंधित नियम में जिला क्षेत्र के सदस्यों को उक्त उपाधि के लिए पात्रता नहीं दिया गया है इस संबंध में छत्तीसगढ़ सर्राफा एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल सोनी द्वारा छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के चुनाव अधिकारी एवं सहायक चुनाव अधिकारी से स्पष्टीकरण हेतु लिखित निवेदन किया गया तत्संभव में उनका कहना है कि हमें जो नियमावली प्राप्त हुई है वह सही है और नियमावली के अनुसार उक्त पदों के लिए केवल रायपुर के सदस्य ही चुनाव लड़ सकते हैं इसकी पुष्टि के लिए संघ के नियमावली का अध्ययन करने पर पता चला की नियमावली की धारा 9(1) में प्रत्येक सदस्य को संघ कार्य में मत हुआ राय देने प्रश्न पूछने एवं प्रस्ताव रखने तथा चुनाव में भाग लेने का अधिकार रहेगा वह प्रत्येक सदस्य संघ की किसी भी पद के लिए नियमानुसार चुनाव लड़ सकेगा तथा वही धारा 9(1 )के नियम को दरकिनार करते हुए धारा 15 में वर्णित है कि अध्यक्ष महामंत्री एवं कोषाध्यक्ष अनिवार्यता रायपुर नया रायपुर में किसी एक विधानसभा क्षेत्र का निवासी एवं कार्य क्षेत्र का ही होगा एवं छत्तीसगढ़ के सभी राजस्व जिले रायपुर जिले को छोड़कर प्रत्येक जिले एवं भिलाई जिले का दर्ज दिया गया है जिसमें उपाध्यक्ष एवं मंत्री का चुनाव होगा
इस तरह किसी संघ के नियमावली में एक ही विषय के लिए दो अलग-अलग नियम न्यायोचित नहीं है जिसका छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन ने विरोध किया और कहा कि छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ऐसे व्यापारी सदस्य जो की रायपुर से बाहर के हैं उनके हित में इस तरह की अनैतिक नियम को सुधार कर सामान पात्रता करने हेतु छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स इन इंडस्ट्री के छत्तीसगढ़ के अन्य सदस्यों से इस संबंध में चर्चा करके उचित फोरम में शिकायत कर इस अनैतिक नियम का कड़ा विरोध कर छत्तीसगढ़ के सभी व्यापारियों के हित में इस तुस्टीकरण का विरोध किया जाएगा इस नियम के संबंध में छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अन्य जिलों के सदस्यों को जानकारी ही नहीं था इसकी जानकारी मिलते ही सभी सदस्य आक्रोश में है