
व्यापार लाइसेंस शुल्क ₹6 से घटकर अब सिर्फ ₹1 प्रति वर्गफुट
बिलासपुर/रायपुर | छत्तीसगढ़ सरकार के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने छत्तीसगढ़ नगरपालिका (व्यापार अनुज्ञापन) नियम, 2025 में संशोधन का ऐतिहासिक प्रस्ताव जारी कर दिया है।
प्रस्ताव की 3 बड़ी बातें:
- फीस में 80% तक कटौती – पहले ₹2 से ₹6 प्रति वर्गफुट लगता था, अब पूरे राज्य में समान दर ₹1 प्रति वर्गफुट
- One State – One Rule – प्रदेश के सभी नगर निगम/पालिकाओं में लाइसेंस प्रक्रिया और शुल्क अब एक समान
- 100% डिजिटल – ‘सेवा-सेतु’ ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से आवेदन, भुगतान और रिन्यूअल। अब कोई ऑफलाइन चक्कर नहीं
यह संभव हुआ CAIT के प्रयासों से
यह प्रस्ताव CAIT द्वारा दिनांक 06-07-2026 को दिए गए अभ्यावेदन के बाद आया है। CAIT के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं भारत सरकार के व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य माननीय अमर पारवानी जी व CAIT छत्तीसगढ़ परिवार के निरंतर प्रयासों से व्यापारियों को यह राहत मिली है।
CAIT बिलासपुर के अध्यक्ष हीरानंद जयसिंह ने सभी व्यापारी बंधुओं को बधाई देते हुए कहा – “CAIT हमेशा आपके हितों की रक्षा के लिए शासन तक आपकी आवाज़ पहुँचाता रहेगा
बिलासपुर के सभी सम्मानित व्यापारियों को बहुत-बहुत बधाई एवं धन्यवाद!