कूट रचित कर वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर पर छेड़ छाड़ करने वाले ऑटो चालक पर थाना सिविल लाइन में की गई अपराध पंजीबद्ध।

पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह के दिशा निर्देश पर एवम् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रामगोपाल करियारे के मार्गदर्शन पर यातायात पुलिस द्वारा वाहनों के नंबर प्लेट पर स्टिकर लगाकर, बिना नंबर, अमानक नंबर एवं स्टाइलिश नंबर आदि पर अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही थी।
बीती रात्रि मंदिर चौक में, उक्त कार्यवाही के दौरान एक काले कलर का ऑटो चालक द्वारा सिग्नल जंप किया , जहां चौक पर तैनात आरक्षक कमल किशोर शर्मा ने ऑटो को रोककर वाहन संबंधित दस्तावेज पूछा, ऑटो चालक द्वारा दस्तावेज नहीं प्रस्तुत करने पर itms के माध्यम से उक्त वाहन की जानकारी ली गई, तो चालक द्वारा रजिस्ट्रेशन नंबर पर कूट रचित कर रजिस्ट्रेशन नंबर बदलकर ऑटो चलाना पाया गया।

वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर पर कूट रचित कर वाहन चलाने पर चालक के विरुद्ध थाना सिविल लाईन में भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा 318(4), 336(3), 340(2) मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के धारा 185 एवं मोटरयान अधिनियम 1988 के धारा 39,192,50,177 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर, विधि संगत कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रिमांड पर गिरफ्तार किया गया है, बाद प्रकरण माननीय न्यायालय प्रस्तुत की जायेगी।