
बिलासपुर। अपोलो अस्पताल प्रबंधन बिलासपुर में डॉक्टरों के खिलाफ थाने में अपराध दर्ज किया गया है। ये अपराध घटना के सात साल बाद मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आने के बाद हुआ। प्रबंधन पर ईलाज में लापरवाही का आरोप है।जिसके कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई थी।
मामले का संक्षिप्त विवरण यह है कि 26 दिसंबर 2016 को अपोलो अस्पताल में गोल्डी उर्फ गुरवीन छाबडा आ. परमजीत सिंह छाबडा, उम्र 29 साल आदर्श कॉलोनी दयालबंद थाना कोतवाली जिला बिलासपुर की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। डॉक्टरों ने अपने रिकार्ड में सल्फास से मृत्यु होना बताया है । तक थाने में दर्ज क्रमांक 45 /2016 धारा 174 जांच के दौरान मृतक के रिश्तेदार ने अपोलो अस्पताल प्रबंधन एवं संबंधित डॉक्टरों पर ईलाज में लापरवाही बरतने एवं गलत उपचार करने का आरोप लगाया था। जिसकी जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखा गया था। जांच में मृतक का पोस्टमार्टम सिम्स अस्पताल बिलासपुर से कराया गया और जप्तशुदा पदार्थ का परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर से कराया गया। मृत्यु के संबंध में संभागीय मेडिकल बोर्ड छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट इस वर्ष फरवरी में प्राप्त हुई थी। जिसमें विशेषज्ञों ने अपोलो अस्पताल प्रबंधन एवं संबंधित डॉक्टरों पर ईलाज के दौरान लापरवाही बरतने की पुष्टि हुई थी। इस संबंध में डायरेक्टर संचालनालय मेडिकोलीगल संस्थान गृह (पुलिस) विभाग, मेडिकोलीगल विशेषज्ञ एवं मेडिकोलीगल सलाहकार छत्तीसगढ़ शासन जेल रोड मेडिकल कालेज भवन रायपुर से अतिरिक्त विशेषज्ञ जांच कराया गया। जिसकी रिपोर्ट 27.09.2023 को मिली। रिपोर्ट में विशेषज्ञों एवं अस्पताल प्रबंधन ने लापरवाही किये जाने के संबंध में अलग-अलग बिन्दुओं पर उल्लेख किया गया है। इस प्रकार मर्ग जांच, मेडिकल बोर्ड, विशेषज्ञ की जांच रिपोर्ट के आधार पर मृतक गोल्डी उर्फ गुरवीन छाबडा आ. परमजीत सिंह छाबडा, उम्र 29 साल साकिन आदर्श कॉलोनी दयालबंद थाना कोतवाली की मृत्यु ईलाज के दौरान अपोलो अस्पताल प्रबंधन बिलासपुर एवं संबंधित डॉक्टरों की लापरवाही से होना पाया गया है। इस रिपोर्ट के आधार पर थाना सरकण्डा में अपराध क्रमांक 1342/2023 धारा 304ए भादवि के तहत् अपराध पंजीबद्ध किया गया है।