स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस विभाग के संयुक्त दल द्वारा कोटपा एक्ट के तहत शहर के अलग-अलग जगहों पर छापामार कार्रवाई की गई। इस दौरान दुकान पर सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा अधिनियम) 2003 का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा चार के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए कुल 11 चालान काटे गए। नौ चालान व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करने पर और तीन दुकानदारों के खिलाफ चालान हुए है। इनसे कुल 2200 रुपये का जुर्माना किया गया। यह कार्रवाई सीएमएचओ डा. अनिल श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में जिला नोडल अधिकारी तंबाकू नियंत्रण डा. बीके वैष्णव, जिला सलाहकार तंबाकू नियंत्रण डा. अनुपम नाहक व पुलिस टीम ने किया है। इस संबंध में सीएमएचओ डा. अनिल श्रीवास्तव ने बताया कि तंबाकू नियंत्रण के लिए कोटपा एक्ट 2003 यानि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम के प्रविधानों के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान किया जाना निषेध है।साथ ही साथ सार्वजनिक स्थान के मालिक व प्रबंधक द्वारा अधिनियम के तहत निर्धारित माप के धूम्रपान निषेध क्षेत्र का बोर्ड भी लगाया जाना भी अनिवार्य है। इसका उल्लंघन होने पर 200 रुपये तक का चालान किया जा सकता है। यह जानकारी होने के बावजूद भी सार्वजनिक स्थान के संचालक एवं प्रबंधक द्वारा किसी प्रकार का बोर्ड दुकान या संस्थान पर नहीं लगाया जा रहा है एवं धूम्रपान को प्रोत्साहित की जाने वाली चीजें जैसे कि एस्ट्रे, लाइटर, माचिस आदि भी सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं ।
आरोपी
सक्षम चौधरी पिता मुकेश 24 साल सोनगंगा कॉलोनी बिलासपुर अग्रसेन चौक में स्थित एक कैफ़े में कुछ नाबालिक लड़के लड़कियों व अन्य को स्मोकिंग/नशा करा रहा था. क़ोई भी दस्तावेज आरोपी से नही होना पाए जाने से वैधानिक कार्यवाही कोटपा एक्ट के तहत की गई.
जप्ती
सिगरेट के काफ़ी मात्रा बिक्री करते हुए रंगे हाथो पकड़ा गया।