न्यायाधीश संरक्षण अधिनियम 1985 अंतर्गत राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को प्राप्त संरक्षण के संबंध में राज्य शासन द्वारा सभी संभायुक्तों को पत्र जारी, पढ़ें पूरी खबर

  छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय रायपुर के द्वारा किसी भी न्यायालयीन प्रकरणों में पारित आदेश पश्चात असंतुष्ट पक्षकारों द्वारा विधिवत अपील न करते हुए सीधे पीठासीन अधिकारियों के विरुद्ध पुलिस विभाग में शिकायत दर्ज करा दी जाती है जिसमें पुलिस विभाग द्वारा भी सीधे एफआईआर दर्ज कर पीठासीन अधिकारियों को नोटिस जारी हो रहे हैं जबकि पत्र में इस बात का उल्लेख है भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 31के अंतर्गत उन्हें भी राजस्व न्यायालय की प्रास्थिति प्राप्त है जिसमें उनके द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध धारा 44(1) अंतर्गत सक्षम न्यायालय में अपील दाखिल करने का नियम है। ज्युडिशियल आफीसर प्रोटेक्शन एक्ट 1950 के अंतर्गत भी इन्हें संरक्षण प्राप्त है,इस पत्र के जारी होने से इस प्रकार की कार्यवाही पर निःसंदेह रोक लगेगी और पीठासीन अधिकारियों को राहत मिलेगी।

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